जीएसटी के नए नियमों के विरोध बढ़ने पर वित्त मंत्रालय की सफाई, छोटे कारोबारियों को नहीं होगा कोई नुकसान
(न्यूज़)।जनवरी से जीएसटी से नियमों में बदलाव हो रहा है।वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जीएसटी देनदारी का कम से कम एक प्रतिशत नकद भुगतान करने के नए नियम से छोटे कारोबारी और डीलर प्रभावित नहीं होंगे,क्योंकि यह नया नियम छह करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के वार्षिक कारोबार पर ही लागू होगा।नए नियम के दायरे में देश के कुल 45 हजार कारोबारी आएंगे. इन व्यापारियों को 1 फीसदी जीएसटी का भुगतान कैश में करना होगा।वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से बचने के लिए नकली चालान के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले सप्ताह नियमों में संशोधन करते हुए 50 लाख रुपये या इससे अधिक मासिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए कम से कम एक प्रतिशत जीएसटी देनदारी का नकद भुगतान अनिवार्य कर दिया था।सूत्रों ने कहा कि यह नियम कुल 1.2 करोड़ जीएसटी करदाताओं में से सिर्फ 45 हजार करदाताओं पर ही लागू होते हैं और ईमानदार डीलरों और व्यवसायों पर इसका कोई असर नहीं होगा।उन्होंने कहा कि नया नियम नकली चालान के इस्तेमाल की जांच के लिए लाया गया है ताकि गलत तरीके से इनपुट लागत पर कर रिफंड न लिया जा सके।