जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइन पालन करने के लिए दिए निर्देश
फतेहपुर।जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश 19 सितम्बर 2021, जिसके अंतर्गत समय-समय पर उल्लिखित शर्तो के अधीन सोमवार से रविवार तक प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक गतिविधिया अनुमन्य की गयी है। उक्त संदर्भित शासनादेशों के क्रम में शासनादेश दिनाँक 19.06.2021 की प्रस्तर-8(1) में उल्लिखित शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय मे अधिकतम 50 व्यक्तियों व्यक्तियों की अनुमन्यता के स्थान पर 100 व्यक्तियों की अनुमन्यता निम्नानुसार की जाती है ।
बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय मे अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी । कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी । आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णता पालन किया जाएगा।आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयो में साफ सफाई एवं सेनेटाईजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाए ।
उक्त शासनादेश दिनाँक 19.06.2021 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी । आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नकिया जाए ।