निशुल्क राशन वितरण की तिथि 20 मई से बढ़कर 24 मई तक हुई
फतेहपुर।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० जवाहर के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर निःशुल्क खाद्यान्न प्रति यूनिट 05 किग्रा० (03 कि० ग्रा0 गेंहू व 02 कि० ग्रा० चावल ) तथा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में आयोडाइज्ड नमक ( 01 किग्रा ० प्रति कार्ड ), दाल / साबुत चना ( 01 किग्रा ० प्रति कार्ड ) एवं रिफाइण्ड ऑयल ( 01 लीटर प्रति कार्ड ) का निःशुल्क वितरण दिनांक 29.04.2022 से 20.05.2022 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये है । कतिपय कारणों से उचित दर विक्रेताओं को नैफेड द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विलम्ब होने के कारण आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ ० प्र ० जवाहर लखनऊ के पत्र संख्या - 1685 / आ ० पू ० रा०- निःशुल्क वितरण / 2021 दिनांक 20 मई , 2022 के माध्यम से माह अप्रैल 2022 के सापेक्ष माह मई , 2022 में अन्तिम वितरण दिनांक 20.05.2022 को बढ़ाकर दिनांक 24.05.2022 तक कर दिया गया है । अतः एतद्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल , 2022 के राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर निःशुल्क खाद्यान्न प्रति यूनिट 05 किग्रा ० ( 03 कि ० ग्रा 0 गेंहू व 02 कि ० ग्रा ० चावल ) तथा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में आयोडाइज्ड नमक ( 01 किग्रा ० प्रति कार्ड ) , दाल / साबुत चना ( 01 किग्रा ० प्रति कार्ड ) एवं रिफाइण्ड ऑयल ( 01 लीटर प्रति कार्ड ) का निःशुल्क वितरण दिनांक 29.04.2022 से 20.05.2022 के स्थान पर दिनांक 24.05.2022 तक किया जायेगा । जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ ० टी ० पी ० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह मई , 2022 में दिनांक 20.05.2022 के साथ - साथ दिनांक 24.05.2022 को भी प्राप्त कर सकेंगें राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में पोर्टबिलिटी की सुविधा दिनांक 24.05.222 तक उचित दर विक्रेता के स्टॉक की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड -19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबनु आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।