कोविड-19 का पालन करते हुए जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

 कोविड-19 का पालन करते हुए जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन



फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सचिव (पूर्ण कालिक) ने बताया कि रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुये जिला कारागार में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

जागरुकता शिविर में श्रीमती रोमा गुप्ता सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान, जेलर संजय चन्द्र, अंजनी कुमार डिप्टी जेलर, आदि उपस्थित रहे।

विधिक जागरुकता शिविर में महिला बंदियो को होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं उससे निजात के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी साथ ही सभी बंदियो को प्र्री-बार्गेनिंग, जेल अपील से सम्बन्धित एवं नालसा द्वारा संचालित बंदियो के हितकर में  योजनाओ की जानकारी प्रदान की गयी एवं बंदियो की समस्याओ को सुनी गयी और जिन बंदियो के पास अधिवक्ता नही है उन बंदियो को निःशुल्क अधिवक्ता हेतु जानकारी दी गयी कि यदि किसी भी बंदी को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह बंदी प्रार्थना पत्र के माध्यम से जेल अधीक्षक से अग्रसारित कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित कर सकते है।

जिला कारागार फतेहपुर में अयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में समस्त बन्दियों ने प्रतिभाग किया जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में आने वाले बन्दियों को सचिव पूर्ण कालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 

आज दिनांक 09 सितंबर को अधीक्षक, जिला कारागार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार जिला कारागार, फतेहपुर में कुल 1643 बंदी निरूद्ध है जिसमें 1567 पुरूष बंदी, 52 महिला बंदी एवं 24 किशोर बंदी है जिसमें से 278 दोषसिद्ध पुरुष बंदी एवं 02 विचाराधीन बंदी है। अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार बच्चे अपनी माताओं के साथ महिला बैरक में रह रहे है। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि विचाराधीन बन्दियों के 06 वर्ष से कम आयु के बच्चे न्यायालय के आदेशानुसार रह रहे है।

जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी बंदी को कोई विधिक समस्या हो तो प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

टिप्पणियाँ