तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभा कक्ष में हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कार्यशाला का किया गया आयोजन

 तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभा कक्ष में हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कार्यशाला का किया गया आयोजन



फतेहपुर।तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार कक्ष में द्वितीय "हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग / कार्यशाला" का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डा० सुरेश कुमार की अध्यक्षता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कम्यूनिटी हेल्थ आफीसर और आई०सी०डी०एस० के सी०डी०पी०ओ० को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जिसमें तम्बाकू से होने वाली बीमारियों और तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को किस तरह रूरल एरिया में कोटपा अधिनियम 2003 को सम्पादित किया जाना चाहिए नोडल अधिकारी डा० सुरेश कुमार जी ने तम्बाकू से होने वाली एक दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया कि भारत में 10 लाख मौते प्रति वर्ष मात्र तम्बाकू के सेवन से हो रही है। उन्होंने बताया कि कोटपा 2003 के अन्तर्गत हमें ग्रामीण स्तरो में हो रही तम्बाकू का सेवन सार्वजनित स्थानों पर रोकना है, जिसके लिये धारा 4 कोटपा के अन्तर्गत 200/- तक का जुर्माना किया जा सकता है। कार्यशाला को विस्तार रूप देने में उत्तर प्रदेश वालेट्री हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ से श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि धूम्रपान के कारण हार्ट की बीमारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सांस की बीमारियों के होने का खतरा है, यह भी देखा गया। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इण्डिया 2016-17 के मुताबिक 15 साल और उसमे ज्यादा उम्र के करीब 26.7 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते है, इस वजह से कैंसर के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। तंबाकू से ओरल कैंसर और लम्स कैंसर का खतरा सबसे अधिक रहता है। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित होता है। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 की पूर्णता लागू करने के लिए इसके समस्त धारा 456 एवं 7 का अनुपालन करना अनिवार्य होना चाहिए इसमें विशेषता धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना जैसे कि सरकारी संस्था, होटल, रेस्टोरेंट में भी लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि कोटपा अधिनियम की धारा धुम्रपान निषेध है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। जुर्माने की कार्यवाही भी करनी होगी। उक्त कार्यक्रम में, डा० पी०बी० सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व डा० आर०के० वर्मा, नोडल एन०सी०डी० उपस्थित थे। उक्त ट्रेनिंग में समस्त आई०सी०डी०एस० के सी०पी०पी०ओ० व स्वास्थ्य विभाग के सी०एच०ओ० व अन्य अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुये।

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