समस्त प्रत्याशियों के लिए आवश्यक सूचना
बाँदा - मुख्य कोषाधिकारी/प्रभारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण बांदा विनोद कुमार ने बताया है कि समस्त प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि जिन प्रत्याशियों का आपराधिक पूर्व वृत्त है उन प्रत्याशियों को मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पत्र संख्या 3/ई आर/20218/एसडीआर दिनांक 10/10/2018 की व्यवस्थानुसार जिन प्रत्याशियों का आपराधिक पूर्ववृत्त है उन्हे निम्न लिखित विवरण के अनुसार सम्पूर्ण प्रचार अवधि के दौरान तीन बार अपने आपराधिक पूर्व वृत्त के बारे में समाचार पत्रों टीवी पर प्रचार/ प्रकाशित करायेगें -
(1) प्रथम बार नाम वापसी के दिनांक से 4 दिन के भीतर ।
(2) द्वितीय बार 5 से 8 दिन के बीच में।
(3) तृतीय बार- नवें दिन से लेकर मतदान के दिनांक से 2 दिन पूर्व तक ।
समस्त प्रत्याशियों से अपेक्षा है कि जिनका आपराधिक पूर्ववृत्त है वे सभी उक्त दी गयी समयावधि के भीतर अपने आपराधिक पूर्व वृत्त का विवरण प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल पर प्रकाशिक कराने का कष्ट करें।