जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया निरीक्षण
जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया निरीक्षण


फतेहपुर।अपर जिला जज/सचिवजिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में जिला कारागार में निरूद्व बंदियों के अधिकारो एवं उनके समस्या से सम्बन्धित निपटान हेतु जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। 
उक्त निरीक्षण में अजय सिंह-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  व  प्रमोद कुमार त्रिपाठी, जेल अधीक्षक,  अनिल कुमार जेलर व  कृपाल सिंह, डिप्टी जेलर, अभय कुमार गौतम, डिप्टी जेलर, श्रीमती माया डिप्टी जेलर, अमित तिवारी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक,  शिवसौरभ मिश्रा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक व अशोक कुमार, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक, व सु0श्री0 रोशनी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक,  धनश्याम, लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,आदि उपस्थित रहे।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय सिंह प्रथम  व लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अशोक कुमार मिश्रा व लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सु0श्री0 रोशनी उमराव, जिला कारागार  के निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पी.एल.वी./अधिकार मित्र से बंदियों के प्रार्थना पत्रो से सम्बन्धित रजिस्टर का अवलोकन किया गया। इसके साथ-साथ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षकगणो के द्वारा बन्दियो को निःशुल्क विधिक सहायता सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी।
इसी क्रम में जिला कारागार में बने पाकशाला का निरीक्षण किया गया। जिसमें सायं कालीन भोजन-आलू, बैगन की सब्जी रोटी व चने की दाल बनता हुआ पाया गया। जिसमें लगभग 35 बन्दी कार्य करते हुये पाये गये। पाकशाला में सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाया गया एवं भोजन गुणवत्ता पूर्ण पाया गया। बन्दियो को दिये जाने वाले भोजन में रोटियो की तौल करायी गयी जिसमें मात्रा सही पाया गया। 
इसके अतिरिक्त महिला बैरक का निरीक्षण कर उनके विधिक अधिकारो के विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते है। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनो से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने के अधिकारो से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी। 
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन कार्यरत लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल कु0 रोशनी उमराव व लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त तेजू उर्फ तेज बहादुर, महेन्द्र आरख व प्रकाश निषाद की जमानते कराये जाने के उपरान्त इसकी जानकारी अभियुक्तगणो को दी गयी व जमानत धनराशि कम कराये जाने की जानकारी दी गयी और उनके द्वारा अन्य कैदियो से भी विधिक सहायता प्राप्त किये जाने हेतु जानकारी दी गयी। 
निरीक्षण के दौरान  सर्वोच्च न्यायायलय द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में बैरको में रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें सभी जातियो के बन्दी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनका बैरक निर्धारित किया जाता है जाति के आधार पर कोई भेद भाव होना नही पाया गया। 
इसके अतिरिक्त जेल दाखिलो के समय बने कालम में भी कैदियो की जाति की कोई पृविष्ट नही पायी गयी।
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