गरीबों का हक मार रहा था लालीपुर का कोटेदार, दो माह से नहीं दिया राशन, अब दर्ज हुई FIR
सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार पर हुई कार्यवाही, काफी समय से कर रहा था हेरा फेरी
कार्ड धारकों की शिकायत पर पहुंची थी जांच टीम, अब हुसैनगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर
फतेहपुर। ग्राम प्रधान ग्राम सभा लालीपुर विकास खण्ड भिटौरा तहसील सदर द्वारा दूरभाष पर यह अवगत कराया गया कि उनकी ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता आशीष कुमार के द्वारा राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। ग्राम प्रधान की उक्त सूचना पर ग्राम पंचायत लालीपुर पहुँचकर दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उचित दर विक्रेता दुकान पर उपस्थित नहीं मिलें।
उनकी माँ श्रीमती छिताना देवी के द्वारा दुकान का निरीक्षण ग्राम वासियों रीतेश कुमार पुत्र धनपत व गंगासागर पुत्र केशन की उपस्थिति में कराया गया।
विक्रेता आशीष कुमार को दूरभाष पर सूचित कर दुकान पर बुलाया गया। दुकान के अन्दर राशन की कोई भी मात्रा नहीं पायी गयी। दुकान में एक सरकारी काटा (ई वेईंग मशीन / इलेक्ट्रानिक प्लेट) 22 जूट की खाली बोरी रखी पायी गयी। इसके अतिरिक्त गेहूँ की मात्रा शून्य, चावल की मात्रा शून्य व चीनी की मात्रा शून्य पायी गयी। मौके पर ग्राम वासियों की उपस्थिति में विक्रेता से स्टाक व वितरण रजिस्टर माँगे गये। विकेता के पास कोई भी अभिलेख नहीं है। कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः सभी के समक्ष उचित दर दुकान का मुख्य द्वारा सील कर दिया गया। दुकान के अन्दर एक अन्य दरवाजा है. जिसे अन्दर से बन्द कर दिया गया है। विक्रेता भी जाँच के दौरान मौके पर उपस्थित हुये। अतः उनके भी हस्ताक्षर फर्द बरामदगी / निरीक्षण आख्या पर कराये गये। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत के पंचायत भवन एवं ग्रामवासियों के बीच जाकर कार्डधारकों के बयान दर्ज किये गये, जिसमें राशन कार्ड संख्या- 2172411XXXXX फूलदुलारी पत्नी रमेश, राशन कार्ड संख्या 2172207XXXXX सुखलाल पुत्र अम्बिका, राशन कार्ड
सख्या-2172207XXXXX श्रीमती पत्नी सुरेश, राशन कार्ड संख्या 2172207XXXXX आदित्य पुत्र जगदेव, चन्द्रशेखर पुत्र जगरूप, अम्बिका प्रसाद पुत्र फूलचन्द्र, दीपू पुत्र रामस्वरूप, सुनील पुत्र बलदेव प्रसाद, राहुल त्रिवेदी पुत्र जगतनारायण त्रिवेदी, राशन कार्ड संख्या-2172411XXXXX उमाशंकर पुत्र श्री रमाकान्त, राशन कार्ड संख्या- 2172207XXXXX जयनारायण त्रिवेदी पुत्र रामप्रसाद, राशन कार्ड संख्या- 2172410XXXXX कुलदीप त्रिवेदी पुत्र शिव नारायण त्रिवेदी, राशन कार्ड संख्या-2172207XXXXX बाबूलाल पुत्र कल्लू, राशन कार्ड संख्या-2172301XXXXX निशा पत्नी गनेश गुप्ता, राशन कार्ड संख्या- 2172410XXXXX श्रीमती सुमन पत्नी दिलीप, राशन कार्ड संख्या-2172408XXXXX श्रीमती दीपिका पत्नी समरजीत, राशन कार्ड संख्या-2172301XXXXX नीलम पत्नी, सन्तोष, राशन कार्ड संख्या-2172207XXXXX शकुन्तला पत्नी राजाराम, राशन कार्ड संख्या-2172207XXXXX श्री संगीता पत्नी हरिशचन्द्र, राशन कार्ड संख्या-2172402XXXXX श्रीमती अजू पत्नी ओम प्रकाश, राशन कार्ड संख्या-2172207XXXXX निर्मला पत्नी दीवान, राशन कार्ड
संख्या-2172207XXXXX शान्ती पत्नी बदलू, राशन कार्ड संख्या-2172410XXXXX रेखा पत्नी मूलचन्द्र, राशन कार्ड संख्या-2172410XXXXX श्रीमती ममता पत्नी राजेन्द्र, राशन कार्ड संख्या-2172207XXXXX बुद्दी पत्नी छगा, राशन कार्ड संख्या-2172411XXXXX रामचन्द्र पुत्र श्री बसन्त, राशन कार्ड संख्या-2172201XXXXX सियाकली पत्नी कुवारे, राशन कार्ड संख्या- 2172207XXXXX सियाकली पत्नी शिवमंगल, राशन कार्ड सख्या-2172410XXXXX दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री संकठा प्रसाद, राशन कार्ड संख्या-2172409XXXXX शिवरती देवी पत्नी श्री बसन्तलाल, राशन कार्ड संख्या-2172410XXXXX मुन्नी देवी पत्नी अमरनाथ, राशन कार्ड संख्या-2172410XXXXX श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री प्रभ. राशन कार्ड संख्या-2172410XXXXX विटान पत्नी बाबलाल. राशन कार्ड , में विक्रेता द्वारा उन्हें या तो राशन नहीं दिया गया है या फिर राशन वितरण के दौरान घटतौली की गयी है। बयानकर्ताओं के बयान संलग्न हैं। उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों द्वारा लिखित शिकायती पत्र भी मौके पर सौपा गया जो जाच आख्या के साथ संलग्न है। विकेता के वितरण का परीक्षण ई पाश वितरण रिपोर्ट से किया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा मह जनवरी के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण दिनांक 06.01.2025 से 25.01.2025 के मध्य किया जायेगा, जिसके क्रम में विक्रेता को वितरण करना था। लेकिन विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किया गया। माह जनवरी एवं फरवरी 2025 के ई चालान के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ हुआ कि मह दिसम्बर 2024 के वितरण के उपरान्त विक्रेता की उचित दर की दुकान में अन्त्योदय योजना का गेहूँ 4.81 कुन्तल व चावल 5.16 कुन्तल इसी प्रकार पात्र ग्रहस्थी योजना का गेहूँ 2934900 कुन्तल एवं चावल 34. 81100 कुन्तल होना चाहिये तथा मह जनवरी का कुल आवंटन अन्त्योदय गेहूँ 8.16 कुन्तल. चावल 8.64 कुन्तल इसी प्रकार पात्र ग्रहस्थी योजना का गेहूँ 33.58 कुन्तल, चावल 39.42 कुन्तल तथा चीनी 84.00 किलो ग्राम होना चाहिये। इस प्रकार विक्रेता की उचित दर की दुकान में 75.899 कुन्तल गेहूँ, 88.031 कुन्तल चावल व 0.84 कुन्तल चीनी अवशेष होनी चाहिये, जिसके सापेक्ष विक्रेता की दुकान गेहूँ की मात्रा शून्य, चावल की मात्रा शून्य व चीनी की मात्रा शून्य पायी गयी, जिससे स्पष्ट हैं, कि विक्रेता श्री आशीष कुमार द्वारा 75.899 कुन्तल गेहूँ, 88.031 कुन्तल चावल व 0.84 कुन्तल चीनी की कालाबाजारी कर ली गयी है। विक्रेता उक्त का यह कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 के प्रावधानों के साथ-साथ उचित दर दुकान के अनुबन्ध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है. जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः आशीष कुमार उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत लालीपुर विकास खण्ड भिटौरा तहसील सदर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने की अनुमति हेतु पत्रावली जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी, जिस पर जिलाधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः आशीष कुमार उचित दर विकेता ग्राम पंचायत लालीपुर विकास खण्ड भिटौरा तहसील सदर जनपद फतेहपुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ ।