बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने वालों को कृषि रक्षा अधिकारी ने दी चेतावनी, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
फतेहपुर।जिला कृषि रक्षा अधिकारी फतेहपुर, सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में कीटनाशक विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से कीटनाशक व्यापार किया जा रहा है । विदित हो कि बिना वैध कीटनाशक लाइसेंस के तथा घटिया गुणवत्ता को रसायनों की बिक्री करना एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना एवं कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं । मैसर्स कमलेश खाद भंडार शाहपुर विकास खंड हथगांव की दुकान से व्यापारी विसपायरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एससी तथा मैसर्स आस्था कृषि केंद्र रक्षपालपुर विकास खंड धाता जनपद फतेहपुर की दुकान से साइपरमैथरीन 25 प्रतिशत ईसी तथा प्रोफेनोफास 40 प्रतिशत साइपरमेप्रिन 04 प्रतिशत के गृहीत नमूने कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला से विश्लेषण उपरांत अधोमानक पाए जाने पर सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है । अतः जनपद में कार्यशील समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि बिना वैध लाइसेंस प्राप्त किए कीटनाशी विक्रय का कार्य न करे, कीटनाशी लाइसेंस हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट पर जनहित गारंटी लिंक के माध्यम से निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है, यदि कोई भी मिलावटी, नकली, घटिया गुणवत्ता, प्रतिबंधित कीटनाशकों का अवैध रूप से व्यापार करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी ।