रेलवे स्टेशन परिसर में कैम्प कोर्ट आयोजित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने 82 वादों का किया निस्तारण
यात्रियों को साफ-सफाई के साथ कोविड-19 नियमों का पालन की दी गयी नसीहत
- चेकिंग अभियान में अवैध वेण्डर व बिना टिकट यात्री रहे निशान पर
फतेहपुर। स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज के नेतृत्व में वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान श्री राज के द्वारा कोविड-19 के प्रति यात्रियों को जागरूक करते हुए स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा बनाये रखने की भी अपील की गयी। श्री राज ने कैम्प कोर्ट का आयोजन कर 82 वादों का निस्तारण किया, जिसमे 47675 रूपये जुर्माना भी वसूल किया गया।
शुक्रवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज द्वारा कैम्प कोर्ट लगाई गयी, जिसमें कुल 82 वादों का निस्तारण करते हुए 47675 रूपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही साथ सभी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा पुनः रेलवे अधिनियम के तहत अपराध की पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी गयी। इसके अलावा अवैध वेण्डर एवं बिना टिकट यात्रियों को चेकिंग का अभियान चलाया गया और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ट्रायल करते हुए उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। न्यायालय द्वारा रेलवे में कैम्प कोर्ट का प्रायोजन रेलवे में हैवी केस प्रापर्टी के सम्बन्ध में गवाही हेतु एवं न्याय को सुलभता से दूरगामी क्षेत्रों में पहुॅचाने हेतु आयोजित किया जाता है। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मास्क लगाने एवं सफाई हेतु जागरूक किया गया। उक्त कैम्प कोर्ट में अमित ओझा, अरूण घोष के अलावा न्यायालय का स्टाफ एवं रेलवे के अभियोजन अधिकारी सुभाष चन्द्र तिवारी भी उपस्थित रहे। कैम्प कोर्ट में पोस्ट कमाण्डर अशोक कुमार यादव द्वारा पूरा सहयोग किया गया। कुल 04 मामलों में गवाही अंकित की गयी।