पात्र दिव्यागजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित कराये जाने हेतु विभाग द्वारा 100 लाभार्थियों के लिये शासन ने रु0-38,64000 की धनराशि भेजा
फतेहपुर।जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में पूर्व व्यवस्था में शासकीय अनुदान रु0-25.000/- निर्धारित था, जिसे अब संशोधित करते हुए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की लागत का शतप्रतिशत कर दिया है।इस योजना के अंतर्गत इच्छुक पात्र दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट-www.hwd.uphd.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत दिव्यांगजनो द्वारा हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष स0-23 भू-तल विकास-भवन, फतेहपुर में जमा करना आवश्यक है।
पात्रता की शर्तें निम्मवत है-
दिव्यांगत की स्थिति- दिव्यांगजन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हिमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारिरिक स्थित में हो,उसकी दृष्टि अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो,सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथो से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो एवं सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
क्षमता-दिव्यांगजन जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है, जनपद स्तर तकनीकी समिति द्वारा शारिरिक स्थित की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जायेगा और भौतिक परीक्षण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की अग्रतर प्रक्रिया की जायेगी।आयु- 16 या 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन, जो उ0प्र0 के निवासी हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
आय-दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों वसे वार्षिक आय रु0-18.000/- (रु0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) से अधिक नही होनी चाहिये। आय हेतु तहसील द्वारा निर्गत-आय-प्रमाण पत्र मान्य होगा।
अवधि- इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल मे केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें पूर्व में भारत सरकार/स्थानीय निकाय/सांसद निधि/ विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्त्रोतों से उसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त न हुई हो।दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) अथवा आधार कार्ड होना चाहिए।
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के चयन हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष "प्रथम आवक प्रथम पावक सिद्धांत" के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।