जिला कारागार में विधिक जागरुकता शिविर एवं जेल मुआएना किया गया

 जिला कारागार में विधिक जागरुकता शिविर एवं जेल मुआएना किया गया


फतेहपुर।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 1306/एसएलएसए-23/ 2017(कैलेण्डर वर्ष 2021-22) दिनांकित 17 जून 2021 के अनुपालन में 31 जनवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के तत्वाधान में अशोक कुमार सिंह  तृतीय न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुये जिला कारागार में विधिक जागरुकता शिविर एवं जेल मुआएना किया गया।

जेल


मुआएना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  अनुभव द्विवेदी एवं श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर व जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान, जेलर संजय चन्द्र, अंजनी कुमार डिप्टी जेलर, आदि उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान पुरूष बंदियो की समस्याओ को सुनी गयी और जिन बंदियो के पास अधिवक्ता नही है उन बंदियो को निःशुल्क अधिवक्ता हेतु बंदियो को जानकारी दी गयी कि यदि किसी भी बंदी को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह बंदी प्रार्थना पत्र के माध्यम से जेल अधीक्षक से अग्रसारित कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित कर सकते है।निरीक्षण के दौरान कारागार परिसर में समुचित साफ-सफाई पायी गयी है। आज दिनांक 31.01.2022 को अधीक्षक, जिला कारागार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार जिला कारागार, फतेहपुर में कुल 1546 बंदी निरूद्ध है जिसमें 1418 पुरूष बंदी, 83 महिला बंदी एवं 45 किशोर बंदी है जिसमें से 317 दोषसिद्ध बंदी एवं 940 विचाराधीन बंदी है। अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार 18 बच्चे अपनी माताओं के साथ महिला बैरक में रह रहे है। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि बच्चे न्यायालय के आदेशानुसार रह रहे है।

अधीक्षक, जिला कारागार द्वारा अवगत कराया गया कि सभी बंदी इसी परिसर में विभिन्न बैरकों में है, तथा कारागार परिसर के अलावा अन्य कहीं बंदी नहीं रखे गये है। 

जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी बंदी को कोई विधिक समस्या हो तो प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

टिप्पणियाँ