पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 20 अप्रैल तक मिलेगा खाद्यान्न
फतेहपुर।जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि माह अप्रैल, 2022 के लिये अन्त्योदय अन्न योजना/पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 कि0ग्रा0 (20 कि०ग्रा० गेहू एवं 15 कि०ग्रा० चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न (03 कि०ग्रा० गेंहू व 02 कि० ग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण माह अप्रैल, 2022 के द्वितीय वितरण चक में दिनांक 12.04.2022 से 20.04.2022 के मध्य कराया कराये जाने के निर्देश दिये गये है । जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं का उठान पूर्ण नहीं है, विक्रेताओं द्वारा उठान किया जा रहा है जैसे-जैसे उन्हें हॉट गोदाम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती जायेगी उनके द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुओं का वितरण पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं नियमानसार मुनादी कराकर किया जायेगा । कार्डधारकों से अनुरोध है कि धैर्य बनाये रखेगें । उन्हें प्रत्येक दशा में आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जायेगी ।
एतद्द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2022 के द्वितीय वितरण चक में दिनांक 12.04.2022 से 20.04.2022 के मध्य अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में 35 कि०ग्रा0 (20 कि०ग्रा० गेंहू एवं 15 कि०ग्रा० चावल ) एवं पात्र गृहस्थी योजना कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न ( 03कि०ग्रा० गेंहू व 02 कि0ग्रा0 चावल) निःशुल्क का वितरण किया जायेगा । जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाधान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं तो उन्हें मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह अप्रैल 2022 में दिनांक 20.04.2022 को प्राप्त कर सकेंगें । राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशो के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबनु आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा।