उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम

 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम      



न्यूज़।हाईकोर्ट ने पीसीएस-2021 की तरह ही ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों पर भी पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर सतीश चंद्र शुक्ला व तीन अन्य  की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।पीसीएस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस-2021 प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में जारी परिणाम को रद्द करते हुए पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ देकर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए एक महीने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा कराई जाए, उसके बाद साक्षात्कार का आयोजन किया जाए।कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी का आरक्षण का लाभ देने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी पीसीएस-2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को विकृत करार देते हुए रद्द किया है। कोर्ट के इस आदेश से भर्ती परीक्षा के चल रहे साक्षात्कार पर भी असर पड़ेगा। याचियों के अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी की ओर से कोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मार्च 2021 अपने गजट नोटिफिकेशन में यूपी लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सभी ग्रुप की नौकरियों में भर्ती के लिए पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई है।आयोग की ओर से निकाली गई भर्ती प्रक्रिया से पहले ही जारी कर दिया गया था लेकिन आयोग ने इस प्रावधान को लागू नहीं किया और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को बिना आरक्षण दिए ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग का यह कदम अवैध और मनमाना है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।

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