आगामी 29 नवंबर को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई सामूहिक विवाह के इच्छुक पात्र लाभार्थी करें आवेदन
फतेहपुर।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद में सामूहिक विवाह हेतु जिला स्तरीय सामिति द्वारा दिनांक 29.11.2022 निर्धारित की गयी है। इच्छुक पात्र लाभार्थी अपने विकास खण्ड/ नगर पालिका / नगर पंचायत में आवेदन कर सकते हैं।
उक्त योजना के अन्तर्गत एक जोड़े विवाह पर व्यय होने वाली धनराशि रु0-51,000/-हैं, जिसनें रू०-35.000/-की धनराशि कन्या के खाते में एवं रू०-10,000.00 की सीमा तक प्रत्येक जोड़े को वैवाहिक सामग्री (वस्त्र बर्तन,पायल, विछिया आदि) एवं 6,000 00 प्रति जोड़े की दर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन पर व्यय किया जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र इच्छुक लामार्थी खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र में पात्र इच्छ्क लाभार्थी नगर पालिका/ नगर, पचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की शर्तों निम्म प्रकार हैं,कन्या जनपद की निवासी होनी चाहिये आवेदिका कन्या होती है, आवेदिका के पिता/माता / अभिभावक की वार्षिक आय रू0-2.00,000/-से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त ही मान्य है।
शादी की तिथि को कन्या की आयु- 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिये तथा वर की आयु-21 वर्ष या अधिक होनी चाहिये। (आयु की पुष्टि के लिये शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मान्य होंगे)
अनुदान राशि के भुगतान हेतु कन्या का बैंक खाता।
आवेदन पत्र के साथ आवेदिका एवं उनके पिता/ माता/ अभिभावक का घोषणा पत्र प्रस्तृत किया जाय कि कन्या की पूर्व में शादी नहीं हुई है एवं वर्तमान में शादी तय हो गई है जो सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए सहमत है।
यदि विधवा पुर्नविवाह का प्रकरण है तो पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिये। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा पुर्नविवाह का प्रकरण है तो विधिक कानूनी रूप से तलाक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।
आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र के उसी विकास खण्ड में आवेदन करेगी जिस विकास खण्ड की वह निवासी हैं, यदि आवेदिका शहरी क्षेत्र की है तो जिस नगरीय निकाय की निवासिनी है, वही से आवेदन करेगी।