पत्नी के साथ 2 बच्चों के बाद 7 साल की सजा 25 हजार अर्थदंड
फतेहपुर। जनपद के एक युवक को 7 साल पहले दुष्कर्म ,नाबालिग के अपहरण के तहत पास्को एक्ट में औरैया की अदालत में 7 साल की सजा व 25 हजार रुपए का अर्थ दंड दिया है। 3 महीने घर से गायब रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। इस समय दिल्ली में पति पत्नी के रूप में दो बच्चों के साथ जॉब कर रहे हैं। मामला फतेहपुर के करमपुर के संजय उर्फ दिलीप का है। पिता की तहरीर पर उस समय 16 साल की नाबालिक वर्तमान में पत्नी ने धारा 161 और 164 के तहत बयान में दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाया था। विशेष अदालत पास्को जज मनराज सिंह ने ऐतिहासिक फैसला देकर कानून कानून होता है। मिसाल पेश किया है। फिर हाल संजय उर्फ दिलीप को इटावा सदर जेल भेज दिया गया है। न्यायालय में पत्नी ने अपने पति को बचाने की दलीलें जरिए अधिवक्ता पेश किया। न्यायालय ने न्याय हित में किसी को नहीं माना ।