कृषि यंत्र की धनराशि का भुगतान संबंधित फर्म को अपने खाते से ही करें किसान
फतेहपुर। उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार ने बताया कि शासनादेश संख्या- 11/274 / 2022/12-2-2023/100 (05) / 2014 कृषि अनुभाग-2 दिनांक 13 फरवरी 2023 के द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
अतः जिन किसानों ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 13 फरवरी से जो भी कृषि यंत्र कय किये जाये तो कृषि यंत्र की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म को अपने स्वयं के खाते से ही किया जाये। अन्यथा की स्थिति में अनुदान का भुगतान करना सम्भव नहीं होगा।