प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लगाये गये बच्चों के निर्वाचन सम्बन्धी सभी गतिविधियों को तत्काल रोका जाए - डीएम बाँदा

 प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लगाये गये बच्चों के निर्वाचन सम्बन्धी सभी गतिविधियों को तत्काल रोका जाए - डीएम बाँदा



श्रीकांत श्रीवास्तव संवाददाता बाँदा


बाँदा - जिला निर्वाचन अधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल ने राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के निर्देशानुसार वर्तमान में जनपद में हो रहे नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के अधिक्रत प्रत्याशियों व निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लगाये गये बच्चों के निर्वाचन सम्बन्धी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशियों/अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनाव प्रचार में किसी भी बच्चे का इस्तेमाल करना प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 की धारा 75 बाल एवं किशोर श्रम (रोकथाम एवं विनियम) अधिनियम 1986 के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (बलात श्रम से संरक्षण का अधिकार) शिक्षा के अधिकारी (आर टी ई) अधिनियम अधिनियम 2019 सहित भारतीय दण्ड संहिता की सम्बन्धित धाराओं और चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होगा।

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