स्योढ़ा पुल से 25 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

 स्योढ़ा पुल से 25 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित 




बांडा -  जिला अधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्योढ़ा पुल जर्जर होने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या-1091/लो0नि0वि० नि०खण्ड-1 दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के द्वारा स्योढ़ा पुल से 25 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। अधिशाषी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड-1

बांदा के पत्र संख्या-1703 / ए-35 दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि गिरवा - रामपुर स्योढ़ा मार्ग में केन नदी स्योढ़ा घाट पर दीर्घ सेतु की क्षतिग्रस्त बियरिंग को बदला जा चुका है, डेकस्लैबों के बायें भाग पर बियरिंग कोट एवं एक्सपेन्सन ज्वाइंट बदलने का कार्य पूर्ण हो चुका है। उल्लिखित किया गया है कि सेतु के बायें भाग में दिनांक 12.08.2023 से वाहनों का आवागमन प्रारम्भ कर सेतु के दांये भाग में एक्सपेन्सन ज्वाइंट / बियरिंग कोट का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। उक्त दीर्घ सेतु के बायें भाग में 25 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन निम्न शर्तों के अधीन कराये जाने की संस्तुति की गयी है।


1-सेतु के दायें भाग पर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

2-सेतु के बायें भाग पर भारी वाहनों का आवागमन इस तरह से सुनियोजित किया जाये कि 02

वाहनों के मध्य न्यूनतम 100 मी0 की दूरी हो । 

3- किसी भी दशा में कोई वाहन सेतु पर न खडे किये जायें।

4- सेतु पर वाहनों की गति 20 कि०मी० प्रति घण्टा से अधिक न रहे। 5- सेतु पर सभी वाहनों का आवागमन इस प्रकार रहे कि किसी भी परिस्थिति में जाम न लगे ।

अतः अधिशाषी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड-1 बांदा की प्राप्त आख्या के आधार पर उपर्युक्त शर्तों के अधीन स्योढ़ा पुल के बायें भाग में 25 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रारम्भ किया जाता है। उक्त का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, नरैनी को अधिकृत किया जाता है। निर्देशित किया जाता है कि उक्त का अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करायें। पुल के दायें भाग की मरम्मत के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

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