जिन किसानों द्वारा निर्धारित अवधि में सोलर पम्प की धनराशि नहीं जमा की गयी, उनके लिए एक सप्ताह का समय बढ़ा

 जिन किसानों द्वारा निर्धारित अवधि में सोलर पम्प की धनराशि नहीं जमा की गयी, उनके लिए एक सप्ताह का समय बढ़ा



बाँदा - उप कृषि निदेशक बांदा विजय कुमार ने बताया है कि कृषकों की मॉग पर कृषि निदेशक महोदय, उ०प्र० कृषि भवन लखनऊ द्वारा उन किसानों के लिये जिनके द्वारा पीएम-कुसुम योजनान्तर्गत निर्धारित अवधि दिनांक 25 जनवरी, 2024 एवं दिनाक 05 फरवरी, 2024 तक किन्हीं कारणों से अवशेष धनराशि नहीं जमा की गयी थी, शासन से ऐसे कृषकों को एक सप्ताह का अवसर देने का अनुरोध किया गया था, जिसके कम में शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2024 के द्वारा अब उन वंचित किसानों को दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक कृषक अंश धनराशि चालान अथवा ऑनलाइन के माध्यम से जमा करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अतः जनपद के उन सभी किसानों से अपेक्षा की जाती है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुये आपके फोन में आने वाले मैसेज के माध्यम से पुनः अपना चालान जनरेट कराकर निर्धारित अवधि में धनराशि इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। पुराने निकाले हुये चालान के माध्यम से धनराशि नहीं जमा हो पायेगी। साथ ही जिन किसानों द्वारा अभी तक बुकिंग न करायी गयी हो, अभी भी 3 एच०पी० ए०सी० / डी०सी० एवं 5 एच०पी० ए०सी० तथा 7.5 एच०पी० ए०सी० के जनपद में पर्याप्त लक्ष्य अवशेष हैं, शीघ्र बुकिंग करा लें, अन्यथा यह लक्ष्य अन्य जनपदों को स्थानान्तरित हो जायेंगे।

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