जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश
फतेहपुर।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सी इंदुमती ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सन्दर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 (क) एवं धारा-77 (1) में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद फतेहपुर की समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को आदेशित किया जाता है कि आप द्वारा मुद्रित निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर तथा इसी प्रकार की अन्य मुद्रित सामग्री की प्रिन्ट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एवं पता की सूचना तथा प्रकाशित की गयी प्रतियों की संख्या मुद्रित करना अनिवार्य होगा। मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियाँ तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 क (2) के अनुसार अपेक्षित मुद्रित सामग्री की प्रति तथा प्रकाशकों की घोषणा प्रकाशक द्वारा संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख) पर जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो धारा 127 (क) की उपधारा (1) या उपधारा (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 (H) के उपबन्धों में से किसी का उल्लघंन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 06 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रू0 2000/- तक हो सकेगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा।