सोलर पंप के आवेदक अवशेष कृषक अंश की धनराशि पोर्टल से चालान जेनरेट कर ऑनलाइन अथवा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में सात अक्टूबर तक कर सकते हैं जमा: राम मिलन परिहार
सोलर पंप के आवेदक अवशेष कृषक अंश की धनराशि पोर्टल से चालान जेनरेट कर ऑनलाइन अथवा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में सात अक्टूबर तक कर सकते हैं जमा: राम मिलन परिहार


फतेहपुर। पी०एम०-कुसुम योजनान्तर्गत वर्ष-2024-25 के अन्तर्गत कृषको द्वारा बुक किये गये सोलर पम्प को दिनांक 23.09.2024 को कृषि निदेशालय द्वारा कन्फर्म कर दिया गया है जिसका मैसेज पूर्व की भांति सम्बन्धित कृषक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ऑनलाइन प्रेषित कर दिये गये है।
अतः जनपद फतेहपुर के सभी किसान भाइयो को सूचित किया जाता है कि अवशेष कृषक अंश की धनराशि पोर्टल से चालान जनरेट कर ऑनलाइन अथवा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में दिनांक 07.10.2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दे, मैसेज के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर कृषक अंश की धनराशि न जमा करने की दशा में बुकिंग की धनराशि टोकन मनी शासनादेश के अनुसार जब्त हो जायेगी।
उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदो में कतिपय कृषको जिनके द्वारा सोलर पम्प हेतु आवेदन किया गया है को विभिन्न मोबाईल नम्बरो से फोन किया जा रहा है कि 'सोलर पम्प का पैसा किस्तो में जमा किया जा सकता है आप हमसे सम्पर्क करें।
अतः आप सभी किसान भाईयो को सूचित किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के फोन के बहकावे में न आये, किसी भी समस्या के निराकरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क करे।
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