नाबालिग से दुष्कर्म मे आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 12 हजार रु. जुर्माने की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म मे आरोपी को 10 वर्ष  कारावास व 12 हजार रु. जुर्माने की सजा


संवाददाता बांदा। जनपद के थाना बिसण्डा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले मे न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये जुर्मानें की सजा। आपको बतादे वर्ष-2019 में थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दिनांक 24.05.2019 को थाना बिसण्डा पर सूचना दी कि दिनांक 22.05.2019 को अभियुक्त मनोज यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी बिलगांव द्वारा उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया । सूचना पर तत्काल थाना बिसण्डा पर मु0अ0सं0 100/19 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
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