किसान निर्धारित तिथि के अंदर जमा करें कृषक अंश की धनराशि: उप कृषि निदेशक
फतेहपुर।उप कृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार ने बताया कि पी०एम०-कुसुम योजनान्तर्गत वर्ष-2024-25 के अन्तर्गत बुक किये गये सोलर पम्प हेतु पैसे कृषक जिनके द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि किन्ही कारणो से निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही की गयी थी उनके टोकन पुनः दिनांक 23.12.2024 को कृषि निदेशालय द्वारा कन्फर्म कर दिये जायेगे जिसका मैसेज पूर्व की भांति सम्बन्धित कृषक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर स्वतः पहुंच जायेगे।
अतः जनपद के सभी किसान अवशेष कृषक अंश की धनराशि पोर्टल से चालान जनरेट कर ऑनलाइन अथवा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में मैसेज के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर जमा कर दे, कृषक अंश की धनराशि निर्धारित तिथि के अन्दर न जमा करने की दशा में बुकिंग की धनराशि टोकन मनी शासनादेश के अनुसार जब्त हो जायेगी।
उक्त के अतिरिक्त जनपद में कतिपय कृषको जिनके द्वारा सोलर पम्प हेतु आवेदन किया गया है को विभिन्न मोबाईल नम्बरो से फोन किया जा रहा है कि "सोलर पम्प का पैसा किस्तो में जमा किया जा सकता है तथा अधिक छूट देने की बात कही जाती है, तो किसान भाई उनके बहकावे में न आये तथा किसी भी समस्या के निराकरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में सम्पर्क करे।