दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा


बांदा। जनपद के थाना गिरवां क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा है। आपको बतादे की वर्ष-2021 में थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में टॉफी दिलाने के बहाने बहला- फुसलाकर ले जाकर 07 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 15.01.2021 को को थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत सखन का पुरवा अंश मुरवा के रहने वाले अभियुक्त कल्लू राजपूत ने थाना गिरवां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 07 वर्षीय बच्ची को टॉफी दिलाने का बहाना करके बहला फुसला कर ले गया और गांव के बाहर पुलिया के पास बच्ची के साथ दुष्कर्म किया । इस सम्बन्ध में बच्ची के पिता की तहरीर पर थाना गिरवां पर अभियोग मु0अ0सं0 13/2021 धारा 376(घ)(ख)/323/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 14.03.2021 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय ASJ/FTC-I बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
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