गो वध अधिनियम के वांछित चार अभियुक्त गिरफ्तार
----तीन चापड़ तथा एक तमंचा बरामद
----- कानूनी कार्रवाई करके भेजा गया न्यायालय
बिंदकी फतेहपुर
गोवध अधिनियम के अंतर्गत वांछित दो अभियुक्तों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया जिनके पास से तीन चापड़ तथा एक तमंचा बरामद किया गया पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके न्यायालय भेज दिया
जानकारी के अनुसार कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के अंतर्गत बिंदकी खजुहा मार्ग में पारादान तिराहे से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोवध अधिनियम के वांछित चार अभियुक्तों मोहम्मद हसन उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय नूर हसन, कफील उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र स्वर्गीय नूर हसन, अमिरुल हसन उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र जहीर खान तथा औरंगजेब उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र इजरायल सभी निवासी जिगनी कोतवाली बिंदकी को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद हसन, कफील तथा अभिरुल के पास एक-एक लोहे का चपड़ बरामद हुआ। जबकि औरंगजेब के पास से 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अमरनाथ मौर्य उप निरीक्षक यश करण सिंह उपनिरीक्षक नीरज मौर्य तथा सिपाही दीपक वर्मा तथा गणेश मौजूद रहे सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मंगलवार को दिन में करीब 2:00 बजे न्यायालय भेज दिया गया