नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में WHO अधिकारियों को दुनिया में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में असफल रहने पर जवाबदेह ठहराने की अपील की गई थी। साथ ही भारत को हुए नुकसान के लिए चीन से मुआवजे की भी बात थी।
जस्टिस एसके कौल ( Justice S K Kaul) ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं कि जा सकती है क्योंकि न तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और न ही चीन। जस्टिस ऋषिकेश राय वाली इस बेंच ने कहा, 'हमारे पास चीन की सरकार को समन देने का अधिकार नहीं है।'
याचिका दायर करने वाले रमन ककर (Raman Kakar) से कोर्ट ने कहा, ' यह कोर्ट कैसे कह सकती है कि WHO और चीन को क्या करना चाहिए? यह कोर्ट सरकार नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है।' इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर हैं वकील नहीं और इस अपील से उनके अनुभवों का पता चलता है।कोर्ट ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता पेशे से डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में खासा अनुभव भी रखते हैं लेकिन वे वकील नहीं हैं और इसका प्रमाण उनके द्वारा की गई याचिका में दिख रहा है। याचिका में कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए जो कथित तौर पर हालात को बदतर बनाने और उस नरसंहार के दोषी हैं जिसे रोका जा सकता था। इसमें दावा किया गया कि WHO ने COVID-19 को वैश्विक महामारी के तौर पर घोषित करने में एक माह की देरी की।