29 नवंबर शाम 5:00 से 1 दिसंबर मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी सभी देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें

29 नवंबर शाम 5:00 से 1 दिसंबर मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी सभी देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें


फतेहपुर।जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस प्राधिकारी  फतेहपुर  संजीव सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खंड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिय निर्वाचन 2020 के चुनाव के दौरान लोग शांति बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान दिवस को मतदान समाप्ति होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं । उक्त निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खंड स्नातक एवं 06 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिय निर्वाचन 2020 के अवसर पर लोग शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य दिनांक 01 दिसम्बर 2020 को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत शुष्क दिवस घोषित करते हुए जनपद की देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप व भांग सहित समस्त आबकारी दुकानें दिनांक 29 नवंबर 2020 की शाम 5:00 बजे (मतदान समाप्ति का 48 घंटे पूर्व) से मतदान दिनांक 01 दिसंबर 2020 की शाम 5:00 बजे तक,अथवा मतदान समाप्ति तक, जो भी बाद में हो तक, आबकारी दुकानों को बंदी का आदेश देता हूं उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क छूट या प्रतिफल दे नहीं होगा । उपरोक्त बंदी दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को शासकीय अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है ।


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