गुजरात HC का निर्देश- मास्क न पहनने वालों को कोरोना सेंटर में ड्यूटी को भेजें
(न्यूज़)।कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनसे जुर्माना वसूलें और अगर तब भी नहीं सुधरते हैं तो उन्हें कोरोना सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए.
बता दें कि सरकार लगातार अपील कर रही है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही बचाव का रास्ता है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं होता और बिना मास्क के पकड़े जाते हैं.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने कहा कि जो बिना मास्क के घूमता है उसे कोरोना कम्युनिटी सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में 10-15 दिनों तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाए।