आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर एक है तो 15 जुलाई तक लगवाएं सिक्योरिटी प्लेट, नहीं तो पड़ेगा जुर्माना
न्यूज़।आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर यदि एक है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य रूप से लगवाना पड़ेगी, नहीं तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपका चालान करके जुर्माना वसूल करेगा। इसके साथ ही सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के फिटनेस भी नहीं करा पाएंगे।शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की यह नई व्यवस्था जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को सर्कुलर भेजा है। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा।जिन पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर एक और शून्य है तो ऐसे मालिकों को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवानी ही पड़ेगी और जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है।