दिल्ली सरकार ने दी मेडिकल कॉलेजों को खोलने की मंजूरी, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में COVID-19 मामलों की संख्या में कमी और मौजूदा स्थिति के आकलन के बाद तत्काल प्रभाव से अपने अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश जारी कर दिया है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs का पालन करना जरूरी होगा। इस आदेश के बाद लॉकडाउन के बाद से बंद दिल्ली सरकार के अस्पतालों से जुड़े सभी मेडिकल कॉलेज फिर से खुल जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने बताया कि पहले चरण में एमबीबीएस / बीडीएस प्रथम वर्ष के बैच को बुलाया जाएगा और कॉलेज फिर से खोलने की तारीख से डेढ़ से दो महीने के भीतर शिक्षण और प्रैक्टिकल का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद, अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेज बुलाने की अनुमति दी जाएगी।
अंतिम वर्ष के छात्र सफल प्रशिक्षण के बाद अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे, जिसमें पास होने पर वे इंटर्न के रूप में शामिल होने के पात्र होंगे। इसके बाद दूसरे वर्ष के एमबीबीएस / बीडीएस के विद्यार्थियों को फिर से कॉलेज बुलाने की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पिछले साल मार्च में दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों व मेडिकल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया था। उसी समय से राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल और मेडिकल कॉलेज बंद हैं।