वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूर किसी भी दुकान से ले सकते हैं राशन

 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूर किसी भी दुकान से ले सकते हैं राशन



फतेहपुर।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 27 जनवरी 2021 के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में *"वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना* लागू है जिसके अंतर्गत विशेष तौर प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा मिलती है कि वह अपने राशन कार्ड पर किसी भी उचित दर दुकान से अपना अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं । अतः प्रवासी मजदूरों को सूचित किया जाता है कि प्रदेश में "वन नेशन वन राशन कार्ड योजना" के अंतर्गत पोटेबिलिटी के आधार पर किसी उचित दर विक्रेता से एक बार में ही खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं । जनपद के समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी /पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को वन नेशन वन राशनकार्ड /राशन कार्ड पोटेबिलिटी योजना एवं लाभ करने की प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराने एवं पोटेबिलिटी के लाभों का व्यापक प्रचार -प्रसार किया जाए, साथ ही प्रवासी मजदूरों को आवश्यक रूप से यह जानकारी दी जाए कि राशन कार्ड के पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लाभ हेतु उनकी आधार सीडिंग आवश्यक है । राशन कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न कितनी मात्रा एवं मूल्य पर निर्धारित किए गए एवं पोर्टबिलिटी में समस्त खाद्यान्न का ट्रांजैक्शन एक ही बार में होता है । किसी भी दशा में कोई पात्र प्रवासी मजदूर खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी ।

टिप्पणियाँ