जाने यूपी पंचायत चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा बीडीसी प्रत्याशी

 जाने यूपी पंचायत चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा बीडीसी प्रत्याशी



पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर


लखनऊ न्यूज़।यूपी पंचायत चुनाव में जाने  कितना खर्च कर सकते हैं जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और बीडीसी प्रत्याशी पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर है फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो रही है आरक्षण सूची पर भी काम चल रहा है हालांकि अभी इस बार के लिए चुनाव प्रचार राशि भी निर्धारित नहीं हुई है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हो सकता इस बार इसमें कोई परिवर्तन ना हो,जो राशि 2015-के चुनाव के समय निर्धारित हुआ था वही इस बार भी रहे 2015-में हुए चुनाव के अनुसार प्रचार में सबसे अधिक खर्चा जिला पंचायत सदस्य कर सकते हैं उनके लिए डेढ़ लाख की राशि निर्धारित की गई है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले अधिकतम 75-हजार रुपये खर्च कर सकते हैं वहीं 2015- के चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो हजार रुपये जमानत राशि के रूप जमा करना था।


नोट : अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग के नामांकन पत्र,जमानत राशि निर्धारित धनराशि से आधी होगी


जिला पंचायतों का आरक्षण राज्य मुख्यालय से


यूपी  पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक जिला पंचायतों का आरक्षण राज्य मुख्यालय से तय होता रहा है और इस बार भी ऐसे ही होगा बाकी ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत की सीटों का आरक्षण जिला मुख्यालय से ही तय किया जाएगा बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी किया जाएगा,आरक्षण की प्रक्रिया के लिए अभी समय है उन्होंने बताया कि 15-मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच यूपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव करवा लिये जाएंगे पंचायती राज विभाग इसी समय सीमा के आधार पर अपनी तैयारी कर रहा है परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


चार पदों के लिए एक साथ होंगे चुनाव


इस बार यूपी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य. क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे अभी तक की तैयारियां मार्च  और अप्रैल 2021-में चुनाव कराने की हैं। आरक्षण का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाएगी कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं ग्राम पंचायतों में 26- दिसम्बर से विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिलाधिकारी और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष,ब्लाक प्रमुख का कार्यकाल पूरा होने पर उप जिलाधिकारी एसडीएम, को प्रशासक तैनात किया जाएगा।

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