बिक्री रिटर्न में गड़बड़ी पर तत्काल रद्द हो जाएगा जीएसटी पंजीयन, सख्त हुए नियम

 बिक्री रिटर्न में गड़बड़ी पर तत्काल रद्द हो जाएगा जीएसटी पंजीयन, सख्त हुए नियम



न्यूज़।कारोबारी के सेल्स रिटर्न यानी जीएसटार-1 फॉर्म और उसके सप्लायर के रिटर्न में बड़ा अंतर मिला,तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।जीएसटी चोरी पर लगाम के लिए बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी के अफसरों को रजिस्ट्रेशन के निलंबन का यह अधिकार दिया गया हैं।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने मानव परिचालन प्रक्रिया जारी की है। रिटर्न में बड़ा अंतर मिलने पर करदाता का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा और उसे सिस्टम जनरेटर सूचना मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस ईमेल पर भेजा जाएगा।यदि किसी करदाता के जीएसटीआर-1और उसके आपूर्तिकर्ता के जीएसटीआर-1 फॉर्म में अंदर मिला तो 30 दिन के भीतर संबंधित करदाता को जवाब देना होगा।

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