प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय से भुगतान किए जाने को लेकर जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई संपन्न
जिला संवाददाता,
फतेहपुर।जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट महात्मा गाँधी सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन एवं कृषकों को ससमय फसल बीमा क्लेम के भुगतान दिए जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति(DLMC) की बैठक सम्पन्न हुई।जिलाधिकारी द्वारा बैठक में खरीफ-2020 फसलों में प्राप्त 31 कृषकों के दावों के भुगतान के सम्बन्ध में पूछा गया, जिसमें यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंश कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खरीफ-2020 में धान फसल के 31 दावे कृषकों के व्यक्तिगत
आधार पर क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त हुये थे, जिसमें कृषकों के द्वारा जलप्लावन, रोगजनित कारण, जलभराव,चक्रवात के कारण फसल नष्ट होना बताया गया है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि चक्रवात,जलप्लावन,जलभराव,भारी वर्षा के कारण हुई फसल क्षति बीमा हेतु अधिसूचित नहीं है, यदि ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक रूप से फसल अधिसूचित हो तो तभी बीमा क्लेम सर्वे के आधार पर देय है। कृषकों के दावों को उनके प्रार्थना पत्र में अंकित कारण यथा चक्रवात, जलप्लावन, जलभराव, भारी वर्षा के कारण हुई फसल क्षति को ही आधार मानकर बिना फसल सर्वे किये ही दावों को निरस्त कर दिया गया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा धान की फसल का सर्वे न किये जाने एवं कृषकों के प्रार्थना पत्र में अंकित कारण को ही आधार मानकर उनके दावों को निरस्त कर दिये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रबन्धक, यूनीवर्सल सम्यो जनरल इश्योरेंश कम्पनी का स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु तथा सभी दावों का सर्वे करने के रान्त लिखित कार एवं सर्वे रिर्पोट लगाकर ही कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके उपरान्त खरीफ एवं रबी-2019 में फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु चर्चा की गयी, जिसमें यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंश कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खरीफ-2019 जनपद में फसल बीमा योजना के अर्न्तगत 59688 कृषकों का मु0 426.29 लाख रूपये कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा किया गया है। जिसमें 312.87 लाख रूपये की 8124 कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है, इसी प्रकार पुर्नगठित मौसम फसल बीमा योजना के अर्न्तगत 167 कृषकों का मु0 4.00 लाख रूपये प्रीमियम जमा किया गया है तथा रबी-2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत 58708 कृषकों का मु0 275.683 लाख रूपये कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा किया गया है। जिसमें 185.55 लाख रूपये की 4532 कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है। इसके उपरान्त खरीफ-2020 हेतु जनपद स्तर हेतु फसल बीमा हेतु नामित बीमा कम्पनी यूनीवर्सल सम्पो जनरल इश्योरेंश कम्पनी के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खरीफ-2020 में फसल बीमा योजना केअर्न्तगत 58152 कृषकों का मु0 591,38882 लाख रूपये कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा किया गया है, वर्तमान में क्षतिपूर्ति की प्रगति
शून्य है तथा पुर्नगठित मौसम आधारति फसल बीमा योजना के अर्न्तगत 19 कृषकों का मु० 0.49903 लाख रूपये कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा किया गया है। रबी-2020 में 55227 कृषकों का मु0 376.57596 लाख रूपये कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा किया गया है।क्षतिपूर्ति की प्रगति शून्य है। जिलाधिकारी द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु अग्रणी जिला प्रबन्ध व बैंको के माध्यम से एवं जिला उद्यान अधिकारी को औद्यानिक फसलो हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य कराकर अधिक से अधिक कृषकों से फसल बीमा कराये जायें एवं उसकी सूचना उप कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन किए जाने एवं जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति को निर्देश दिए यदि किसी भी कृषक के द्वारा फसल क्षति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसका वास्तविक कारण दर्ज कराते हुए प्रार्थना लेकर ही बीमा कम्पनी को सर्वे हेतु उपलब्ध कराया जाये। बीमा कम्पनी को निर्देशित किया गया कि भविष्य में जो क्लेम दावे हेतु प्राप्त हो सभी का सर्वे कराया जाये एवं उसकी स्पष्ट
लिखित आख्या लगाकर ही उसके क्लेम का भुगतान अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये तथा अधिक से अधिक संख्या में कृषकों को बीमित किया जाये तथा उनके क्लेम भुगतान की योजनाबद्ध तरीके से त्वरित कार्यवाही की जाये।
इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी वृजेश सिंह, एलडीएम, जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति के सदस्य, बीमा कम्पनी के सदस्य उपस्थित रहें।