आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 144 लागू

 आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 144 लागू



फतेहपुर।अपर जिला मजिस्ट्रेट लालता प्रसाद शाक्य ने अवगत कराया है कि आदेश अंतर्गत धारा 144 द0प्र0संहिता वर्तमान समय में आगामी त्यौहारों जैसे शिवरात्रि, होली, अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा एवं कोविड-19 के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधानों एवं प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरे द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनहित में विशेष प्रतिबंध लगाना व पूर्व के आदेश को संशोधित करना अत्यंत आवश्यक है । उपरोक्त परिस्थितियों में जनपद फतेहपुर के संपूर्ण क्षेत्र में आगामी त्योहारों एवं परीक्षाओं के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आदेश अंतर्गत धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संपूर्ण जनपद फतेहपुर में निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया जाता है।इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मासिक का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा । इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू , स्टिक, हाँकि, भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज कुंदल धार वाला शस्त्र, पटाखे, विस्फोटक तथा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जनसाधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए अथवा कराने जैसे अवांछनीय अपराधिक कृत्य सम्मिलित है, में किया जा सके लेकर नहीं चलेगा और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे ।

किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार की गंदगी, कचरा अथवा किसी प्रकार के संक्रमित वस्तुओं को सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंका या एकत्र किया जाएगा । जिससे किसी भी प्रकार की शांति प्रभावित न हो ।

कोई भी व्यक्ति व समूह लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एंपलीफायर एवं डीजे साउंड या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमति के बिना नहीं करेगा । 

कोई भी व्यक्ति व समूह बिना अनुज्ञापन के कोई एसिड अथवा ऐसे पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके को एकत्र नहीं करेगा और उसका भंडारण नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति ईंट अथवा उनके टुकड़े अथवा प्रस्तर 5 में उल्लिखित शास्त्रों में से किसी को अपने मकान मकान की छत अथवा अन्य किसी स्थान पर एकत्र नहीं करेगा ।

कोई भी व्यक्ति व समूह ऐसा लेख, पत्रिका, पुस्तक अथवा कोई सामग्री जिससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह वर्ग में घृणा अथवा द्वेष अथवा उत्तेजित करने वाले भावनाओं का संचार संभव हो, न तो प्रकाशित कराएगा और न छापेगा और न ही प्रकाशित करने अथवा छापने का प्रयास करेगा न ही वितरण करेगा ।

उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद फतेहपुर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 मार्च 2021 से दिनांक 01 मई 2021 तक प्रभावित रहेगा । आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध Disaster Management Act-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0दं0वि0 की धारा-188 एवं धारा-144 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी , चूंकि स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है । यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है । 

इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतिया उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जाएगी ।

इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं धारा-144 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा ।

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