घरेलू एवं निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू
फतेहपुर।COVID-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मुख्य मंत्री शासन के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री ने घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज मांफी योजना की घोषणा की है।घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए "एकमुश्त समाधान योजना' नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना अगामी 01 मार्च 2021 से लागू की जा रही है। जिससे घरेलू एव निजी नलकूप उपभोक्ता अपने बकाये
की धनराशि को 31 मार्च 2021 तक जमा कर विद्युत विच्छेदन आदि की कार्यवाही से बच सकें। इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत उपभोक्ताओं को ससमय बिल निर्गत करने व वितरित करने के लिए सभी वितरण निगम सतत प्रयासरत हैं। वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बिलिंग ऑनलाइन प्रणाली से की जा रही है। उपभोक्ताओं से प्राप्त धनराशि भी
ऑनलाइन प्रणाली से ही स्वीकार की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं के बिल का लेखा जोखा पारदर्शी हो सके।
यद्यपि उपरोक्त सभी प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु वर्तमान में COVID-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों
पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा बिल का समय पर भुगतान न किये जाने
के कारण उन पर सरचार्ज की धनराशि भी बढ़ती जा रही है एवं निगमों को अपेक्षित राजस्व अर्जन नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने बताया हैं कि इस योजना के अन्र्तगत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू (एल०एम०वी0-1
दर श्रेणी) उपभोक्ताओं एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5 दर श्रेणी) उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। योजना में
पंजीकरण की अवधि 01 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी
2021 तक के अपने बकाया मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 31.01.2021 के उपरान्त के
मासिक बीजकों की धनराशि जमा करनी होगी।
समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को विलम्बतम् 31 मार्च 2021 तक जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाये पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता अपना पंजीकरण सभी अधिoअभिल/एस0डी0ओ0
कार्यालय/सी०एस०सी० पर करा सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल www.upenergy.in
पर कर सकते हैं। योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु कारपोरेशन के टोल-फ्री नं0 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना पूर्णतः ऑनलाईन आधारित है। सभी भुगतान ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही प्राप्त किये जायेंगे।
उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य माध्यम से कोई भी भुगतान न किया जाए।उन्होंने अपील की है कि योजना में सक्रिय होकर एक जिम्मेदार उपभोक्ता की तरह व्यवस्था का सहयोग करें। कारपोरेशन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आदेशित किया गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग से कार्य करें तथा अधिक प्रचार-प्रसार के द्वारा उपभोक्ताओं को इस
योजना के बिन्दुओं से अवश्य अवगत करायें।