विधवा महिलाओं को मिलेगा बेटी की शादियों में अनुदान

 विधवा महिलाओं को मिलेगा बेटी की शादियों में अनुदान



फतेहपुर।जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरांत निराश्रित विधवा पेंशन पा रही लाभार्थियों की "पुत्री विवाह अनुदान योजना" तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शासन से धनावंटन प्राप्त हो गया है । महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थियों की पुत्री विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को रु0 10,000.00(दस हजार) एकमुश्त तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दंपत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को रु0 11,000.00(ग्यारह हजार) एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है ।

जिसकी पात्रता शर्ते निम्नवत है।जिसने 35 वर्ष से कम आयु वाली विधवा से विवाह किया हो  जिसने विवाह के एक वर्ष के अन्दर के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो ।जिसका विवाह विधवा अथवा पुरुष के साथ समाज की रीतियों के अनुसार हुआ जो स्वयं या उसकी पत्नी आयकर दाता न हो 

उक्त योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं अपने आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकती है । आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय में निःशुल्क प्रदान किया जाता है । उक्त योजनाओ के संबंध में विशेष जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

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