जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के अनुसार 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर सचिव(पूर्ण कालिक) श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि 28 जुलाई 2021 के निर्देशानुसार 11 सितंबर दिन द्धितीय शनिवार को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्धटना प्रतिकर वाद, तथा परिवारिक न्यायालय से संबंधित समस्त वैवाहिक वादों को (सुलह समझौता के माध्यम से निपटारा) व श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विधुत एवं जल बिल विवाद (अशमनिय वादों को छोड़कर), वेतन भत्तो एवं सेवा निर्वत्ति लाभो से सम्बंधित सेवा प्रकरण, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किरायेदार, सुखाधिकार ,निषेधाज्ञा वाद एवं विशिष्ट अनुतोष आदि) वादों के निस्तरित किये जाने की तैयारी समस्त कोर्टो में जोरों से चल रही है। लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा जिसमे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्राम न्यायालय बिंदकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट,खागा, जिलाधिकारी न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील सदर, तहसील खागा एवं तहसील बिन्दकी, दूर संचार विभाग, श्रम विभाग, समस्त बैंकों के वाद व नगर पालिका फतेहपुर, नगर पालिका बिन्दकी व नगर पंचायत खागा, नगर पंचायत जहानाबाद, नगर पंचायत किशनपुर, नगर पंचायत बहुआ, नगर पंचायत हथगाम आदि के अधिकारियों को अधिकाधिक वादों को सुलह एवं समझौता के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, फतेहपुर द्वारा निर्देशित किया ।