कोविड-19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर सचिव(पूर्ण कालिक) श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पत्र दिनाँक 28 जुलाई 2021 के निर्देशानुसार दिनांक 11.09.2021 दिन द्धितीय शनिवार को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अशोक कुमार सिंह तृतीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11-09-2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं जन सामान्य को लोक अदालतो के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से आज दीवानी परिसर न्यायालय फतेहपुर से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार -प्रसार के लिए रवाना किया। यह मोबाइल वैन दिवानी परिसर फतेहपुर से होते हुए सदर तहसील ,कलेक्ट्रेट ,पुरानी तहसील, बाकरगंज होते हुए बस स्टाप, एवं वर्मा चौराहा ,शादीपुर चौराहा ,रेलवे स्टेशन फतेहपुर आदि स्थानों पर मोबाइल वैन द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत प्रचार प्रसार किया । इसी क्रम में मुख्य स्थानों पर पम्पलेट्स का वितरण किया गया एवं पम्पलेट्स लगाए गए । आज दिनांक 06-09-2021 से दिनांक - 10-09-2021 तक राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, तथा पारिवारिक न्यायालय से सम्बंधित समस्त वैवाहिक वादों को (सुलह समझौता के माध्यम से निपटारा)श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अश्मनीय वादों को छोड़कर), वेतन, भत्तो एवं सेवा निवृत्ति लाभो से संबंधित सेवा प्रकरण , राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद(किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद एवं विशिष्ट अनुतोष आदि) निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वालंटियर्स के मध्य पैम्पलेटस बांटे गए ।
अतः दिनाँक 11 सितम्बर 2021 दिन द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में उस दिन या उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत कराये ।