आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लघु वादो के अधिकाधिक निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक संपन्न

 आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लघु वादो के अधिकाधिक निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक  संपन्न



फतेहपुर।जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष राय की अध्यक्षता में आज दिनांक 08.06.2022 को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 के सफल आयोजन एवं लघु वादो के अधिकाधिक निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक आहूत की गयी । 

उक्त बैठक में मो० अहमद खॉन अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रीमती मंजू कुमारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज बाबू सिविल जज सीनियर डिवीजन,आनन्द मिश्रा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव ( पूर्ण कालिक ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रोमा गुप्ता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , श्रीमती अमीय भाषिनी सिविल जज जूनियर डिवीजन,अरूण यादव सिविल जज जू0डि० अभिषेक कुमार सिविल जज जूनियर डिवीजन, आदित्य रंजन सिविल जज जूनियर डिवीजन, शफकत अली स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे ।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 के लिए यह निर्देश दिया कि आपराधिक शमनीय वाद मुख्यतः पुराने वाद जिनमें सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। धारा 323, 504 आई०पी०सी० के मामलों को अलग से चिन्हित कर पक्षकारों को शीघ्रअतिशीघ्र नोटिस प्रेषित की जाए। धारा 138 एन0आई0 एक्ट के ऐसे मामले  जिनका मूल्य 50000 या उससे कम है उनमें पक्षकारों को नोटिस उपरान्त प्राथमिकता से निस्तारित करने का प्रयास करे आपराधिक शमनीय बाद से सम्बन्धित फाइनल रिपोर्ट का नियमानुसार निस्तारण करे उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि एम०वी० एचट से सम्बन्धित चालान की रसीदे कटने के बाद ससमय इसकी सूचना आर०टी०ओ० ऑफिस में प्रेषित की जाए । जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन  निस्तारित एम०बी० एक्ट के चालानों की संख्या सम्बन्धित पोर्टल से कम की जा सके । उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अधिकाधिक संख्या में वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजी जाए एवं  चिन्हित बादों को ससमय एन०जे०डी०जी० पोर्टल पर अपलोड किया जाए ।    

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 पराविधिक स्वयं सेवकों की ड्यूटी समस्त थानों में नोटिस तामिला एवं प्रचार -प्रसार के लिए लगायी जाए एवं यह भी निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की नोटिसो को न्यायालय को तामिला हेतु उपलब्ध कराया जाए । इसके अतिरिक्त आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए।

टिप्पणियाँ