बच्चों को ड्रग्स व मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान
फतेहपुर।अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवम बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्राप्त निर्देशो के क्रम में बच्चो में ड्रग्स व मादक पदार्थ व तंबाकू से बने उत्पाद को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के द्वारा किसी प्रकार का उत्पाद न बेचा जाए न ही खरीदा जाए कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 अ का अनुपालन करने हेतु तथा लत पर रोक लगाने के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में थाना ए एच टी यू , चाइल्डलाइन फतेहपुर एवम यू पी वी एच ए लखनऊ द्वारा बाल श्रम निरोधक जागरूकता अभियान चलाया गया एवम बताया गया कि शिक्षण संस्थान के पास 100 गज के दायरे में तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा तथा शराब न बेचा जाय ऐसा करने पर धारा 77/78 जे .जे .एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी इस अभियान के दौरान ए एच टी यू थाना प्रभारी ए के सिंह ने दुकानदारों से बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को कोई भी नसीला पदार्थ एवम शराब मत दीजिये अगर देते हुए पाए गए तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी अगर कोई दुकानदार बच्चो से काम कराता हुआ मिला तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी इस अभियान में चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक अजय सिंह चौहान , तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के रीजनल कोऑर्डिनेटर पुनीत श्रीवास्तव , उप निरीक्षक अंसार अहमद, अजय कुमार उपस्थित रहे और दुकानदारो को बताया गया कि बच्चे हमारे देश के कर्ण धार है ।