आगामी 12 नवंबर को होने वाले विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश विश्राम कक्ष में प्रशासन स्तर के अधिकारियों की बैठक संपन्न
फतेहपुर।सचिव (पूर्ण कालिक)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय, व न्यायालय, खागा व ग्राम न्यायालय बिन्दकी एवं समस्त तहसीलो में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर के सफल आयोजन हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में प्रशासन स्तर के अधिकारियो के साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के वादो के अधिकाधिक संख्या में निस्तारण हेतु बैठक आहूत की गयी।
उक्त बैठक में मोहम्मद अहमद खान, नोडल अधिकारी लोक अदालत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट न्यायालय , श्रीमती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती रोमा गुप्ता सचिव (पूर्ण कालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विनय कुमार पाठक, अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी लोक अदालत अनुरुद्ध कुमार अपर पुलिस अधीक्षक/ नोडल अधिकारी लोक अदालत मनीष कुमार उप जिलाधिकारी खागा श्रीमती अंजू वर्मा उप जिलाधिकारी बिन्दकी अवधेश निगम उपजिलाधिकारी सदर फतेहपुर उपस्थित रहे। उक्त बैठक में तहसीलदार सदर एवं तहसीलदार बिन्दकी अनुपस्थित रहे। जिस सम्बन्ध में द्वारा उक्त अनुपस्थित अधिकारियो के सम्बन्ध में धोर आपत्ति जतायी गयी। अधिकारियो को प्री-लिटिगेशन स्तर के वादो को अधिकाधिक संख्या में चिन्हित किये जाने एवं चिन्हित वादो को अधिकाधिक संख्या में दिनांक- 09.11.2022 से 11.11.2022 तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत एवं दिनांक- 12.11.2022 को अयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जिन वादो मे नोटिसे न्यायालय द्वारा जारी की जा चुकी है उन नोटिसो को अधिक से अधिक तामीला करवाये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक /नोडल अधिकारी, लोक अदालत को निर्देशित किया गया। जिससे पक्षकारो को समय पूर्व जानकारी प्राप्त हो सके और लोक अदालत को शत प्रतिशत सफल बनाया जा सके।
इसी क्रम में श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर को सभी प्रकार के चालानो को National judicial Data Grid (N.J.DG.) पोर्टल पर सभी मजिस्ट्रेट के स्टाफ को अपने स्तर से पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं आर्बीटेशन के ऐसे मामले जिसमें नोटिस जारी है उन प्रकरणों में वसूली कराये जाये हेतु निर्देशित किया गया जिससे उन प्रकरणों का भी निस्तारण लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में हो सके और जनपद का नाम जेष्ठ सूची मे हो।