उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव: OBC आरक्षण की सुनवाई पूरी, 27 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

 उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव: OBC आरक्षण की सुनवाई पूरी, 27 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला


 

न्यूज़।यूपी नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दिनों से चल रही लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ओर न्यायाधीश सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर दाखिल कुल 93 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। आरक्षण मामले में हाईकोर्ट अब 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। बतादें कि 24 दिसंबर से कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद भी हाईकोर्ट ने नगर निकाय ओबीसी आरक्षण के मामले में शनिवार को सुनवाई की है।शनिवार सुबह 11 बजे से आरक्षण को लेकर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले कोर्ट ने याची पक्ष को सुना। सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता अमिताभ राय ने अभी तक हुई बहस के दौरान कहा कि ओबीसी आरक्षण को तय करने सम्बन्धी प्रावधान म्यूनिसीपालिटी एक्ट में मौजूद है जिसके अनुसार सर्वे के उपरांत आरक्षण जारी किया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है।

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