पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजाए मौत

 पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजाए मौत





बांदा - नाबालिक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को हुई मौत की सजा सुनाई है। न्यायालय एडीजे पास्को एक्ट विशेष कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी को मौत की सजा सुनाई। विवेचना और कोर्ट की सुनवाई के बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। 

स्थानीय पुलिस ने प्रकरण में फोर्स साथियों का संकलन कर विवेचना को बनाया प्रभावशाली। नाबालिक बच्ची के साथ उसी के चचेरे दादा ने किया था दुष्कर्म और उसके बाद की थी निर्मम हत्या। मामले की विवेचना करने के बाद से ही पुलिस के द्वारा लगातार आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का कर रही थी स्थानीय पुलिस प्रयास। 18 अप्रैल 2021 को जनपद के मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में हुई थी यह दर्दनाक घटना। 

 आपको बतादे की नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आज दिनांक 04.01.2023 को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई है । बताया गया कि दिनांक 18.04.2021 को थाना मरका क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दूर परिवार के ही चचेरे दादा ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी जिसके संबंध में थाना मरका पर अभियोग अंतर्गत धारा 302/376(क)(ख)/377/201 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । अभियोग में संवेदनशीलता के आधार पर वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों का संकलन करते हुए विवेचक निरी0 रामआसरे सरोज द्वारा प्रभावी विवचना करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध ठोस एवं प्रामाणिक साक्ष्यों का संकलन कर मात्र 42 दिवस में दिनांक 31.05.2021 को आरोप पत्र  न्यायालय में दाखिल किया गया । पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के निर्देशानुसार अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा न्यायलय एडीजे पाक्सो एक्ट (विशेष) में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई न्यायालय में दिनांक 25.11.2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया तथा दिनांक 28.11.2022 से मामले का ट्रायल शुरु किया गया चिकित्सक सहित अन्य गवाहों के साक्ष्य हुए जबकि दिनांक 10.12.2022 को बचाव पक्ष को साक्ष्य के लिए बुलाया गया तथा 14.12.2022 को अभियुक्त के बयान दर्ज किए गए । ट्रायल पूर्ण करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 को सजा सुऩाये जाने की तिथि निर्धारित की थी जिस पर आज दिनांक 04.01.2023 को अभियुक्त को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दी गई ।

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