आगामी 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जा रहा आयोजन
08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन
श्रीकांत श्रीवास्तव ब्यूरो बाँदा
बांदा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा कमलेश कच्छल के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बंध में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत हेतु विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस. टी. एक्ट ) / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत बांदा निरन्जन कुमार की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, बांदा कमलेश दुबे, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा बी०डी० गुप्ता एवं जिला अग्रणी प्रबन्धकइण्डियन बैंक, बांदा विनय कुमार पाण्डेय के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बांदा द्वारा बैंक श्रण सम्बंधी वाद, न्यायालयों में लम्बित लघु आपराधिक वादों, यातायात के ई-चालानों, अन्य सिविल वादों, उत्तराधिकार से सम्बन्धित वादों के अधिक से अधिक निस्तारण कराये जाने पर विचार विमर्श किया गया । आगामी दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्रि- लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि एवं यातायात सम्बन्धी चालानों E chalaan का निस्तारण आपसी सुलह समझौते / संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।