कार्ड धारकों को 8 फरवरी से 15 फरवरी तक मिलेगा राशन

 कार्ड धारकों को 8 फरवरी से 15 फरवरी तक मिलेगा राशन



फतेहपुर।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 967/ आरा निःशुल्क वितरण / 2023, दिनांक 06 फरवरी 2023 द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय राशनकार्डो में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा प्रतिमाह की दर से 03 किग्रा प्रति कार्ड रु० 18 प्रति किग्रा0 की दर से वितरण के निर्देश दिये गये है।

जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को जनहित में सूचित किया जाता है कि माह जनवरी, 2023 के सापेक्ष माह फरवरी, 2023 में दिनांक 08.02.2023 से 15.02.2023 तक समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल (35 कि०ग्रा० खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल (05 कि०ग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा प्रतिमाह की दर से 03 किग्रा प्रति कार्ड रु० 18 प्रति किग्रा० की दर से वितरण किया जायेगा। उक्त तिथि के मध्य आधार ऑथेन्टिक के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त करने वाले कार्डधारकों का माह फरवरी 2023 के दिनांक 15.02.2023 को मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने को सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी हेतु पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्बन्धित उचित विक्रेता से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लानार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की मात्रा निःशुल्क प्राप्त होगी। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में आने वाले समस्त व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किये जाने सम्बन्धी एवं वन नेशन बन राशनकार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराने तथा समस्त उचित दर की दुकानों पर साईन बोर्ड, रेट व स्टॉक बोर्ड आदि समस्त आवश्यक सूचनायें दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कि सभी उचित दर विकता नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करेगे। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण पर सतत निगरानी रखी जायेगी, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

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