बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के सम्बंध में विधिक सेवा शिविर का किया गया आयोजन
श्रीकांत श्रीवास्तव ब्यूरो बाँदा
बाँदा - आज दिनांक 07.02.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के तत्वाधान में जिला जज, बांदा श्रीमती कमेलश कच्छल के निर्देशानुसार श्रीमती सुचेता चौरसिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा की अध्यक्षता में तहसील प्रांगण - तहसील सभागार, बांदा में पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के सम्बंध में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया ।
सचिव, श्रीमती सुचेता चौरसिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' के सम्बंध में बताया कि प्रसव पूर्व शिशु के लिंग की जांच किया जाना अपराध है इस अधिनियम के अंतर्गत लिंग जांच करने वाले एवं करवाने वाले व्यक्ति को सजा दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गर्भाधान के पूर्व किसी भी माध्यम से शिश के लिंग का निर्धारण करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैरजमानतीय है ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार अगामी विशेष लोक अदालत 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बंधित तथा दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.00 बजे से श्रीमती कमलेश कच्छल, जनपद न्यायाधीश महोदया बाँदा की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय बांदा में एवं तहसील मुख्यालयों में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि- लिटिगेशन वैवाहिक प्रकरण तथा बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबिल नेटवर्क संबंधी वाद, आयकर व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित वाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबंधित वाद, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद एवं आर्बीटेशन वाद वादकारियों के समझौते / सहमति / के आधार पर किये जाएंगे
इस अवसर पर शिविर में तहसीलदार बांदा, नायब तहसीलदार बांदा एवं मुख्यालयबांदा के पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।