प्रोजेक्ट टेली लॉ से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं

 प्रोजेक्ट टेली लॉ से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं



फतेहपुर।प्रोजेक्ट टेली लॉ भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है, प्रोजेक्ट टेली लॉ समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है टेली लॉ देश के सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत टेली लॉ एक जरूरी प्रयास जो संयुक्त रूप से न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय, विधिक सेवा प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है,जिसमे पीड़ित सी एस सी सेंटर पर जाकर अपनी समस्या को रजिस्टर कर नामित वकीलों से उसी दिन सलाह ले लेता है, यदि पीड़ित को सलाह से काम नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसको सहायता दिलाई जाती है ,


 *_टेली लॉ में निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार-:_* 

1. महिलाएं

2.  बच्चे(18 साल से कम)

3.  अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य

4.  औद्योगिक कामगार/श्रमिक/मजदूर

5.  प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप,बाढ़, सूखा इत्यादि

6.  दिव्यांग व्यक्ति 

7.  जातीय हिंसा एवं देह व्यापार से पीड़ित

8.  कम आय वाले वर्ग

9.  ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में हैं


 ~*इस वित्तीय वर्ष से सभी श्रेणियों के लिए सलाह  निःशुल्क हो गई है।


इस प्रोजेक्ट के तहत सलाह ली जा सकती है:-


1.  दहेज,पारिवारिक विवाद,तलाक ,घरेलू हिंसा से बचाव

2.  महिला,बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण 

3.  महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन ,यौन दुर्व्यवहार, छेड़-छाड़

4.  जमीन -जायदाद व संपत्ति का अधिकार

5.  महिला और पुरुष के लिए समान मजदूरी

6.  मातृत्व लाभ,लिंग जांच व भ्रूण हत्या रोकथाम

7.  बाल विवाह रोकथाम,बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण ,बाल मजदूरी,बच्चों के शिक्षा के अधिकार

8.  F.I.R लिखवाने और जमानत मिलने की प्रक्रिया

9.  अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रति अत्याचार और पुनर्वास

टेली लॉ के माध्यम से पीड़ित कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर या " Tele law for citizens" मोबाइल एप के द्वारा अपनी समस्या को पोर्टल पर रजिस्टर कराकर उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के वकीलों से वीडियो या टेलिफोनिक माध्यम से कानूनी सलाह ले सकते है।

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