नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना को सकुशल कराने के लिए गणना सहायक को का प्रशिक्षण संपन्न

 नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना को सकुशल कराने के लिए गणना सहायक को का प्रशिक्षण संपन्न



फतेहपुर।नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की मतगणना को सकुशल,निष्पक्ष,पारदर्शिता से सम्पन्न कराने हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल(प्रेक्षा गृह)में बुधवार को रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, गणना, पर्यवेक्षक, गणना सहायक पर्यवेक्षक, अतिरिक्त गणना सहायको को दूसरे दिन(दो पालियों) का प्रशिक्षण  सम्पन्न हुआ। 

जिला प्रशिक्षण अधिकारी कमल किशोर कमल ने प्रशिक्षण में बताया कि मतपत्र की 50-50 की गड्डियां बनायी जाएंगी और मतपेटी को खाली करके एजंटों को दिखाना होगा। निष्पक्ष रूप से मतगणना कराना होगा। एक गणना मेज पर 05 कर्मचारी(01 गणना पर्यवेक्षक, 03 गणना सहायक, 01 अतिरिक्त गणना सहायक होंगे), मतपेटिका को गणना मेज पर उपलब्ध कराने के बाद गणना पर्यवेक्षक पहले उसकी जांच करेंगे उसके बाद खोलकर सभी मतपत्रों को गणना मेज पर निकालेंगे और मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि मतपेटिका में कोई मतपत्र तो नही है, सावधानी रखी जायेगी की मतपत्रों को मतपेटिका से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर-उधर न होने पाए। मतपेटी में सदस्य/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के मतपत्र के अलग अलग रंग होंगे जिन्हें छांटकर अलग अलग 50-50 की गड्डियां बना ली जाएगी। यदि 50 से मतपत्र कम है तो उसकी भी गड्डियां बनायी जाए और उसमें संख्या लिख दी जाए। सदस्य/अध्यक्ष पदों के मतपत्रों की गणना साथ-साथ दो टेबलों के माध्यम से मतगणना मतदान स्थलवार की जाएगी, जिस मतदान स्थल की मतगणना प्रारंभ की जाएगी उस मतदान स्थल के सदस्य/ अध्यक्ष के मतपत्रों की गणना पूर्ण करने के उपरांत ही दूसरे मतदान स्थल की मतपेटिका खोली जाय और गणना की जाय। संदिग्ध मतपत्रों के बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारो के वैध तथा अवैध मतपत्रों के बंडलों को रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देंगे और वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच कर अंतिम आदेश पारित करेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी गणना पर्ची से संसोधन करते हुए अपने हस्ताक्षर करेंगे। 

*मतों को अस्वीकृत किये जाने का आधार:-*

●यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो  जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो।

●यदि यह नकली मतपत्र हो ।

●यदि का इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित की जा सकती हो। 

●यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हुये प्राधिकृत मतपत्रों की यथास्थिति कम संख्या और रूपांकन से भिन्न कम संख्या रूपांकन हो ।

●यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किये जाते हैं। 

●यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हो। 

●यदि उस पर चिह्न लगाने के लिये उपलब्ध कराये गये उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से भिन्न लगाया गया हो। 

●यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह इस तरह से लगाया गया है कि यह स्पष्ट नहीं होता कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है। 

●यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है।

●यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। 

*किसी भी मतपत्र को निम्नलिखित आधार पर रद्द नहीं किया जायेगा*

●किसी मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत को इंगित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या उसे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख एक से अधिक बार अंकित किया गया है। यदि इसका यह आशय कि उक्त मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये होगा, उस रूप में प्रकट हो जिस रूप में मतपत्र में चिन्हित हो।

●एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त, उसके पृष्ठ भाग में या गहरे रंग वाले छायाकृत स्थान में भी चिह्न लगा हो।

●चिह्न किसी उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा शेष भाग खाली स्थान में लगा है। 

●मूल चिह्न किसी एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गयी है। 

●मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उस पर उसके अंगूठे के निशान का घना पड़ गया हो।

*मतों की समानता :-*

यदि मतगणना पूरी होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य मत का समान होना पाया जाता है और एक मत के बढ़ जाने पर उनमें से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के मध्य विनिश्चय भाग्य पत्रक द्वारा करेगा और उस रूप में कार्यवाही करेगा मानो ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पक्ष में भाग्य पत्रक आता है, को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो चुका हो ।

*डाक मतपत्रों की मतगणना*

  मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने लिए निर्धारित मतगणना मेज पर की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवरणों और लिफाफों जिसमें मतपत्र हों, खोलेगा या खुलवाएगा जो उसे प्राप्त हुए हो और उसमें पाये गये मतपत्रों को एकत्र करेगा तथा प्रारूप-ग में प्राप्त घोषणा की परीक्षा करेगा और आवरक या लिफाफे पर लिखी हुई मतपत्र की संख्या उस लिफाफे के भीतर पाए गए मतपत्र पर दी गई संख्या से मिलान करेगा और यदि प्रारूप-ग में घोषणा सही नही है या वह प्रारूप-ख में दिए गए अनुदेशो के अनुरूप नही है या मतपत्र पर दी गई संख्या अवरक या लिफाफा पर लिखी गयी संख्या से भिन्न है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर उसे अस्वीकार  करने का कारण अभिलिखित करने के पश्चात तुरंत अस्वीकृत कर देगा। सभी मतपत्र जो इस तरह अस्वीकृत नही हुए है एकत्र किए जाएंगे और उसकी गणना मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट की मतगणना का प्रत्यासीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात मतदान स्थल/वार्डवार निर्धारित मतगणना मेजो पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। 

इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेश कुमार सहित संबंधित उपस्थित रहे।

टिप्पणियाँ